22-06-2023, Thursday
पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट का आदेश
नॉमिनेशन में छेड़छाड़ की होगी CBI जांच
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को राज्य में 24 घंटे के भीतर सेंट्रल फोर्स के 82 हजार जवान तैनात करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान कागजों में छेड़छाड़ की शिकायत पर CBI जांच का भी आदेश दिया है। दो कैंडिडेट ने चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर पर डॉक्यूमेंट में बदलाव करने का आरोप लगाया था।
पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव की वोटिंग होनी है। राज्य में चुनाव से पहले कई जगह हिंसा हुई है। इसे रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती का आदेश दिया था।इस फैसले के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 20 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने नया आदेश दिया।
More Stories
मोहाली में गिरी बहुमंजिला इमारत, 15 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका , बचाव कार्य जारी
43 साल बाद क्यों कुवैत दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी?
दिल्ली चुनाव से पहले AAP को बड़ा झटका, LG ने केजरीवाल के साथ खेला खेल