31-07-2023
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। यानी बिना किसी पेनल्टी के ITR फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ आज रात यानी 31 जुलाई 12 बजे तक का समय बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 30 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक 6 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 26.76 लाख ITR सिर्फ 30 जुलाई को दाखिल किए गए।
अगर आप यह डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए फाइन देना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
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