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अब फिल्म पायरेसी करने पर होगी जेल

28-07-2023

राज्यसभा में सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 संशोधित विधेयक पारित हो गया है। नए कानून के मुताबिक अब फिल्म पायरेसी करते पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और फिल्म की लागत का 5% जुर्माना भी लगेगा।
अगर किसी फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपए है तो उस फिल्म की पायरेसी करते पाए जाने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

राज्यसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर कहा कि फिल्म पायरेसी से इंडस्ट्री को सालाना 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए ये बिल लाया गया है।इस बिल में कुछ नई कैटेगरी जैसे UA 7+, UA 13+ और UA 16+ को शामिल किया गया है। अब फिल्मों को UA सर्टिफिकेशन के तहत सात साल, 13 साल और 16 साल के दर्शक वर्ग के लिए अलग-अलग सर्टिफाइड किया जाएगा।
पहले तीन तरह से फिल्मों को सर्टिफाई किया जाता था। पहला था U जिसे यूनिवर्सल कहा जाता है। अगर किसी फिल्म को U सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसका मतलब उसे किसी भी ऐज ग्रुप का व्यक्ति बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के देख सकता है।

दूसरे नंबर पर आती हैं UA सर्टिफाइड फिल्म। अगर कोई बच्चा 18 साल से कम है तो वो पेरेंट के मार्गदर्शन में UA सर्टिफाइड फिल्म देख सकता है। तीसरे नंबर पर आती हैं A सर्टिफाइड वाली फिल्में। इन फिल्मों को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है।