पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। इद्दत (फर्जी शादी) मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों को बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया. इससे पहले तोशाखा मामला और सिफर मामला पहले ही जारी किया जा चुका है.
इस्लामाबाद की जिला अदालत ने शनिवार को आदेश दिया कि यदि इमरान खान और बुशरा बीबी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। फरवरी में इमरान खान और उनकी पत्नी को फर्जी निकाह मामले में 7 साल की जेल और 5-5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
खान को पिछले साल 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। अब इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले को इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान ने देश की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि आज अदियाला जेल में मीटिंग थी. खान इस फैसले से बेहद खुश हैं।
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