नागपुर के डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC ने कुत्तों को पब्लिक प्लेस पर खाना खिलाने पर लगी रोक हटा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाते हुए, ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर भी रोक लगाई, जिसमें कहा गया था कि आवारा कुत्तों को खिलाने वाले लोग उन्हें गोद लेकर घर ले जाएं और वैक्सीन भी लगवाएं।
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