भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड पर अपने कार्ड नेटवर्क में 22 जुलाई 2021 से नए घरेलू ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने पर रोक लगा दी है।केंद्रीय बैंक ने बुधवार को कहा कि RBI ने यह फैसला यह देखते हुए लिया है कि मास्टरकार्ड पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज का पालन नहीं कर रही थी।इसमें आगे कहा गया है कि पर्याप्त समय और अवसर दिए जाने के बावजूद, यह पाया गया है कि इकाई पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर पा रही थी।केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि उसके आदेश से मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर असर नहीं होगा।
केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) ने बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने मास्टरकार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है. अब बैंक नए या पुराने ग्राहकों को मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। आरबीआई का यह फैसला 22 जुलाई से लागू होगा।
बैंकों की ओर से जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं, उसे कंपनियां बनाती हैं। इन्हीं में से एक है- मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (मास्टरकार्ड)। मास्टरकार्ड एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, जो पीएसएस अधिनियम (PSS Act) के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है।
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