अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अधिनियम, 2021 के तहत, 27 अप्रैल – यानि की आज से दिल्ली में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल (Lt Governor) होगा, यानि की अब दिल्ली साकार के किसी भी काम काज के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी य सलाह लेनी होगी, और उसके बिना कोई भी कार्यकारी कोई कदम नहीं उठा सकेगा।
दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा GNTCD Act, को मंजूरी देदी है जिसके बाद इसके संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है।
आपको बता दें लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद 24 मार्च को राज्यसभा में पारित किया गया था और यह विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था। विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके।
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