24-03-2023, Friday
मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा
मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी मानते हुए सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कुछ देर बाद अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल ने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।
राहुल के वकील ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। हायर कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल के पास 30 दिन का वक्त है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट(1951) के मुताबिक, 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। बशर्ते ये सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहे। अगर सजा पर रोक के साथ ही दोषसिद्धि पर भी रोक लगेगी, तब राहुल की संसद सदस्यता बच सकती है।
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