01-12-2022,Thursday
जानिए मतदान करने जाते वक्त कोन से ID प्रूफ साथ लेकर जा सकते है जो मान्य है
चुनाव चाहे राज्य विधानसभा के हो या लोकसभा के।मतदाता के पास मतदान करने के लिए पहचानपत्र,ID प्रूफ होना जरूरी है।चुनाव निर्वाचन आयोग ने चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ,जैसे दस्तावेज मान्य किए हैं। इन वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट की प्रति, गैस बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड, तस्वीर वाला बैंक पासबुक, आधार कार्ड ,आयु प्रमाण पत्र, 10th का प्रमाण पत्र, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ,किसान कार्ड, पोस्ट ऑफिस की तस्वीर के साथ पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, नेशनल पापुलेशन रजिस्टर स्कीम के तहत RGI स्मार्ट कार्ड,तस्वीर के साथ पेंशन दस्तावेज, यूनीक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड केंद्र,राज्य सरकार और पब्लिक संस्थानों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को दिए गए तस्वीर के साथ बने पहचान पत्र का समावेश होता है।
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