कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
इससे पहले दिन में, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने राज्य के उडुपी क्षेत्र में पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेजों की मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षाओं के अंदर वर्दी के साथ हिजाब या हेडस्कार्फ़ पहनने का अधिकार मांगा गया था।
कर्नाटक की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी द्वारा मंगलवार की सुबह। पढ़े गए अपने आदेश के सार में पूर्ण पीठ ने कहा, “हमारा विचार है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।”
न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पूर्ण पीठ ने कहा, “हमारा विचार है कि स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं।”
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