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कल तक पैन कार्ड को आधार के साथ करा लें लिंक, वरना होगा जुर्माना

30 Mar. Vadodara: क्या आपने अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (AADHAAR Card) से लिंक करा लिया है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है।अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने वित्‍त विधेयक 2021 के तहत आयकर कानून 1961 में जोड़ी गई धारा-234H को पारित करा लिया है। लोकसभा में इसे 23 मार्च को पारित किया गया।धारा-234H के तहत अगर आप सरकार की ओर से तय की गई अंतिम तारीख तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आप पर अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।अगर आप अंतिम तारीख तक ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

बहुत आसान है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना और आप यह दो तरीकों से कर सकते हैं।

1. इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए पैन को आधार से लिंक करने का तरीका

>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं
>> आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें
>> आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें
>> अब कैप्चा कोड एंटर करें
>> अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
>> आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

2. SMS भेजकर पैन को आधार से लिंक करने का तरीका

इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा- UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें।अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।