इस कोरोना काल के बीच सबसे ज़्यादा चर्चित सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में एक नया मोड़ सामने आया है। इसकी बनावट को रोकने के लिए पिछले कई महीनों से लोग इसका विरोध भी कर रहे थे।
और अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सीधा यह बोल कर प्रोजेक्ट के खिलाफ लगाई गई अर्जी को खारिज कर दिया कि, यह निर्माण कार्य को नहीं रोका जा सकता है।
दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। विपक्षियों ने सरकार से कोरोना काल के दौरान निर्माण कार्य बंद करने की मांग की थी, लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया। उसके बाद याचिककर्ताओं ने देश की सुप्रीम अदालत में रोक लगाने की याचिका डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कोरोना महामारी को आधार बनाकर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, और तो और याचिकाकर्ता पर भरी जुर्माना भी लगाया है।
More Stories
देश में क्यों हो रही अनिल बिश्नोई की चर्चा? लॉरेंस बिश्नोई के उलट एक सच्चे संरक्षणकर्ता की कहानी
वडोदरा के काश पटेल बनेंगे अमेरिका की सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसी CIA के प्रमुख? जानिए, कौन है ट्रंप का भरोसेमंद साथी?
‘अडानी का करोड़ों का प्रोजेक्ट रद्द कर दूंगा…’, चुनावी घोषणापत्र में उद्धव ठाकरे ने किए कई सारे बड़े वादे