01-11-2022
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये साइंटिफिक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में टू-फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने यह चेतावनी भी दी है कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। बेंच ने कहा कि दुर्भाग्य है कि यह टेस्ट आज भी जारी है। बेंच ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया- यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में रेप सर्वाइवर का टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के उस फैसले के खिलाफ सुनवाई की, जहां कोर्ट ने आरोपियों को रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
More Stories
Maharashtra Assembly Election Result 2024: सीएम की कुर्सी एक दावेदार अनेक, गठबंधन की राजनीति में बढ़ते मतभेद
गौतम अडाणी पर गंभीर आरोप के बाद करोड़ों के कारोबार को बड़ा झटका, नेटवर्थ में भारी गिरावट
सूरत में खुला फर्जी अस्पताल का काला धंधा: बिना डिग्री के डॉक्टरों का खेल, प्रशासन की लापरवाही पर सवाल!