01-11-2022
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये साइंटिफिक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में टू-फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने यह चेतावनी भी दी है कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। बेंच ने कहा कि दुर्भाग्य है कि यह टेस्ट आज भी जारी है। बेंच ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया- यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में रेप सर्वाइवर का टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के उस फैसले के खिलाफ सुनवाई की, जहां कोर्ट ने आरोपियों को रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
More Stories
Apple और Google को टक्कर देने वाला है ये नया फोन, जानिए इसकी डिटेल्स!
वडोदरा में दिव्यांग टेबल टेनिस प्लेयर्स के लिए खुशखबरी, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोर्ट पर कर पाएंगे प्रैक्टिस
क्या गुजरात 2036 ओलिंपिक की मेज़बानी हासिल कर सकता है?अहमदाबाद की दावेदारी पर सबकी नज़रें