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केरल सरकार ने चिकित्सा वस्तुओं की कीमतों की सीमा तय की

राज्य सरकार ने चिकित्सा वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं के रूप में नामित किया है और इनके लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किया है।खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को केरल आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को लागू किया|
नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत, सस्ती कीमतों पर स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की सलाह का भी हवाला दिया।केरल सरकार ने शुक्रवार को COVID-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली चिकित्सा वस्तुओं की दरों को सीमित कर दिया – जिसमें PPE किट, N95 मास्क, फेस शील्ड और हैंड सैनिटाइज़र शामिल हैं।

आदेश के अनुसार, एक पीपीई किट की कीमत 273 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है और एक एन 95 मास्क की कीमत 22 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। अब एक पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत 1,500 रुपये से अधिक नहीं होगी। यह केरल सरकार द्वारा सोमवार को निजी अस्पतालों में COVID-19 उपचार की दरों को सीमित करने के बाद आया है। राज्य ने COVID-19 के लिए ऐसी सुविधाओं में 50 प्रतिशत अस्पताल के बिस्तर अलग रखे थे।