01 Apr. Gujarat: गुजरात विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने को है।इसी बीच गुजरात विधानसभा में लव जिहाद बिल पेश किया गया है।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह गुजरात में भी अब लव जिहाद कानून का अमलीकरण होगा। इस मामले गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने 1 घंटे तक विधानसभा गृह में बिल प्रस्तुत किया और कहा कि मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूं। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के बाद जेहादी और आतंकी गतिविधियों में जोड़ने की रिपोर्ट के आधार पर इस कानून का अमल किया जा रहा है।बिल के तहत अगर आरोपी दोषी साबित हो जाता है, तो उसे तीन से दस साल की सजा हो सकती है और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
दरअसल धर्मांतरण के मकसद से महिलाओं को फुसलाकर या फिर बलपूर्वक उनसे शादी करने का चलन काफी तेजी से बढ़ा है और इसी को रोकने के लिए कानून 2003 में संशोधन करने वाले विधेयक को सदन में रखा गया।हाल ही में इस तरह का विधेयक भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी पास हुआ है।
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