गुजरात के कई जिलों में झुलसाने वाली गर्मी ने अप्रैल महीने की शुरुआत में ही लोगों को बेहाल कर दिया है। राज्य में औसतन तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। ऐसी भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने मजदूरों को राहत देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। श्रम आयोग कार्यालय ने आदेश जारी किया है कि दोपहर के समय मजदूरों से काम नहीं लिया जाएगा।
जून 2025 तक लागू रहेगा यह नियम
श्रम आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक के समय में मजदूरों से कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा। खास तौर पर खुले स्थानों पर होने वाले निर्माण कार्य, जहां धूप सीधे शरीर पर पड़ती है, वहां यह नियम सख्ती से लागू होगा। इस आदेश का पालन सभी को जून 2025 तक करना होगा। मार्च के अंत से ही तेज गर्मी को देखते हुए श्रम आयोग कार्यालय ने यह निर्णय लिया है।
आने वाले दिनों में गर्मी में आंशिक राहत की उम्मीद
गौरतलब है कि अप्रैल के अभी दो हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, और गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार, 10 अप्रैल को कांडला एयरपोर्ट का तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं, अहमदाबाद में औसतन अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अहमदाबाद में तापमान लगातार चौथे दिन बढ़ा है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि रविवार तक गर्मी में कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन सोमवार से फिर तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है।

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