महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश मार्च पिछले वर्ष घोषित नीति को औपचारिक रूप से लागू करता है। इसके तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी मराठी में बात नहीं करता, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी की गई है।
सरकार के आदेश के अनुसार, “सरकारी, अर्ध-सरकारी, निगम और स्थानीय निकाय के सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मराठी में संवाद करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी मराठी में बात नहीं करता, तो उसके खिलाफ विभाग प्रमुख के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि विभाग प्रमुख कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो शिकायतकर्ता राज्य विधानसभा की मराठी भाषा समिति के पास अपील कर सकता है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी आवेदन पत्र, सूचना पट्ट और सरकारी विज्ञापन अब केवल मराठी में ही होंगे। यह दिशा-निर्देश केंद्र सरकार की त्रिभाषा नीति के अनुरूप है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया है।
यह निर्णय मराठी भाषा और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक स्वागतयोग्य कदम है। स्थानीय भाषा में संवाद नागरिकों को सरकार के प्रति अधिक जुड़ाव और पारदर्शिता का अनुभव कराता है। हालांकि, यह भी आवश्यक है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि भाषा के उपयोग की नीति सख्ती की बजाय प्रोत्साहन आधारित हो। साथ ही, गैर-मराठी कर्मचारियों के लिए मराठी सीखने की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे सहजता से इस नीति का पालन कर सकें। भाषा का समावेश किसी दबाव से नहीं बल्कि संवाद की सरलता से होना चाहिए।
यह कदम न केवल भाषा को प्रोत्साहित करेगा बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी मजबूत करेगा।
More Stories
शिवपुरी में एयरफोर्स का मिराज-2000 फाइटर प्लेन क्रैश
Google पर भूलकर भी न करें ये सर्च, वरना हो सकती है जेल की सजा!
महाकुंभ : श्रद्धा और सेवा का महापर्व, जहां बिना पैसे भी भरपेट भोजन संभव