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Budget 2025: नए टैक्स स्लैब में करदाताओं को होगा 1 लाख तक की बचत, जानिए कैसे?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मध्यमवर्गीय करदाताओं के लिए बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है। नई कर व्यवस्था के तहत, टैक्स में छूट बढ़ाने के कारण अब 12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे करदाताओं को 71,500 रुपये तक का लाभ मिलेगा।

बचत की गणना कैसे होगी?

पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में नई कर व्यवस्था में करदाताओं को बड़ा फायदा मिलेगा:

12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये,

16 लाख रुपये की आय पर 50,000 रुपये,

23 लाख रुपये की आय पर 1,00,100 रुपये,

24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये तक की बचत होगी।

 

करदाताओं को नए टैक्स स्लैब में होगा इतना लाभ

 

  • आय (रु.)    पुराना टैक्स स्लैब (रु.)    नया टैक्स स्लैब (रु.)   लाभ (रु.)   रिबेट (रु.)   कुल लाभ (रु.)   अंतिम टैक्स (रु.)
  •  8 लाख         30,000                             20,000                       10,000       20,000        30,000               0
  • 9 लाख          40,000                             30,000                       10,000       30,000        40,000                0
  • 10 लाख        50,000                             40,000                       10,000       40,000        50,000                0
  • 11 लाख        65,000                              50,000                       15,000        50,000        65,000                0
  • 12 लाख        80,000                             60,000                       20,000      60,000        80,000               0
  • 16 लाख       1,70,000                         1,20,000                      50,000         0                  50,000              1,20,000
  • 20 लाख      2,90,000                        2,00,000                     90,000          0                  90,000                2,00,000
  • 24 लाख      4,10,000                        3,00,000                      1,10,000       0                  1,10,000            3,00,000
  • 50 लाख      11,90,000                      10,80,000                    1,10,000      0                  1,10,000              10,80,000

नया टैक्स स्लैब

वित्त मंत्री ने नए कर स्लैब में आयकर अधिनियम की धारा 87 (A) के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है। हालांकि, पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) से प्राप्त आय पर कोई कर छूट नहीं मिलेगी।

नई कर व्यवस्था के तहत:

12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं,

20 से 24 लाख रुपये तक की आय पर 25% टैक्स,

24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लागू किया गया है।

सीए जैनिक वकील ने इस गणना को सरल शब्दों में समझाते हुए बताया कि, ’12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें पहले 4 लाख रुपये की आय पर शून्य टैक्स, अगले 4 लाख रुपये पर 5% टैक्स और अंतिम 4 लाख रुपये पर 10% टैक्स लगाया जाएगा, जिससे कुल 60,000 रुपये का कर बनेगा। लेकिन, टैक्स छूट की नई सीमा 60,000 रुपये होने के कारण करदाताओं को 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।’

बजट 2025 में मध्यमवर्गीय करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। नए टैक्स स्लैब में करदाताओं को अधिक बचत का लाभ मिलेगा। अब 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री हो गई है, जिससे लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी। यह नई कर नीति आर्थिक रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी।