Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दिल्ली में धरने पर बैठे किसान और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी के मामले में कंगना की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार (12 नवंबर) को सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के वकील रमाशंकर शर्मा की ओर से वकीलों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट MP/MLA ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया। कंगना को अपना पक्ष रखने के लिए 28 नवंबर तक का समय दिया गया है।
जानें पूरा मामला
अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को स्पेशल कोर्ट MP/MLA में अर्जी दाखिल की। आरोप था कि 26 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अभद्र टिप्पणी की थी। फिर 17 नवंबर 2021 को उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए बयान दिया, ‘गाल पर थप्पड़ भीख देता है, आजादी नहीं।’
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कंगना के इन बयानों को देश की जनता का अपमान बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ता और उसके दो गवाहों के बयान सुने। याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए जज अनुज कुमार सिंह ने कंगना रनौत को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की गई है।
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