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ट्रायल पर No Comments, दफ्तर में No Entry… जानें किन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को मिली बेल

शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 177 दिन बाद सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है। लेकिन, जमानत देते हुए ईडी ने उनपर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं। जिनका पालन करना उन्हें बहुत जरूरी है।

जमानत के लिए रखी गई शर्तें

-जरूरत पड़ने पर केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना और जांच में सहयोग करना जरूरी होगा।
-जमानत मिलने के बाद न तो वे मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा पाएंगे।
-इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे।
-किसी भी सरकारी दस्तावेजों पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक जरूरी न हो।
-किसी भी गवाह से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे।
-अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे।

ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 190 दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 10 मई को 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के लिए जारी किया गया था। 51 दिन जेल में रहने के बाद रिहाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक रिहाई की इजाजत दी थी, जिसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। केजरीवाल को आज 13 सितंबर को रिहा कर दिया गया है, इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कुल 177 दिन जेल में बिताए हैं, अगर रिहाई के 21 दिनों को छोड़ दें तो केजरीवाल ने कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं।