दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED बार-बार समन भेज रही है, इस मामले आज फिर एक बार हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। 21 मार्च को हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते। इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। वहीं, हाईकोर्ट ने ED को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है।
इस मामले में अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ED को तलब किया।
दरअसल शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि, वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए। वहीं इस मामले में ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि हमने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात कही ही नहीं है।

More Stories
ट्रंप का बड़ा फैसला टिमोथी हांग की NSA डायरेक्टर पद से बर्खास्तगी का असर-:
जब घर बना सजा-ए-मौत का कमरा…… एक दिल दहला देने वाली कहानी
रिज़र्व बैंक के 90 साल ; दुनिया भर में चमकेगा भारत का रुपया!