20-02-2023, Tuesday
गुजरात सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में गुजराती विषय पढाना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को अब गुजराती पढ़ाई जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने विधानसभा में अनिवार्य शिक्षा और गुजराती भाषा विधेयक विधानसभा को सर्वसम्मति से पारित किया है। इसे लेकर अब कानून बनाया जाएगा।
गुजराती माध्यम में गुजराती का अनिवार्य शिक्षण और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कानून के दायरे में आएंगे। राज्य सरकार ने इस विधेयक में गुजराती नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 18 विधायकों ने इस बिल पर अपने विचार रखे।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी विधेयक को समर्थन दिया है।इस विधेयक के मुताबिक़ तमाम स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक गुजराती पढ़ाना आवश्यक होगा, इस नियम के टूटने पर पहली बार पचास हज़ार दूसरी बार एक लाख, तीसरी बार दो लाख का जुर्माना स्कूल्स को होगा।साथ ही तीन बार के बाद स्कूल्स की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
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