आयकर विभाग ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट की घोषणा की है।यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा।वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन आय और उसी बैंक में जमा एफडी पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया है।इन वरिष्ठ नागरिकों को एक अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।
More Stories
गरबा खलैयाओं के लिए खुशखबरी: मानसून की विदाई करीब, जानिए कैसा होगा नवरात्रि में मौसम
Moods of Nafis Khan
खेल के मैदान में हुई मौत की दस्तक: सूरत के युवा बॉक्सर ‘ब्रेन डेड’, चिकित्सा सुविधाओं पर उठे सवाल