ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। वाराणसी की अदालत द्वारा व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ की इजाजत दे दी गई है। अदालत ने सात दिन के भीतर पूजा -पाठ के प्रबंध का आदेश दिया है।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाज़त दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।”
- हिंदू पक्ष: हिंदू पक्ष का दावा है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित रूप से पूजा होती थी। वे 1993 में मस्जिद परिसर को सील किए जाने तक पूजा किए जाने का दावा करते हैं।
- मुस्लिम पक्ष: मुस्लिम पक्ष का दावा है कि व्यास जी का तहखाना कभी भी पूजा स्थल नहीं था। वे कहते हैं कि यह तहखाना केवल भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
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