04-08-2023
सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि भाषण देते वक्त उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, उम्मीद है वे आगे से ध्यान रखेंगे।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। राहुल के वकील ने कहा कि मानहािन का केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं उन्होंने अपना सरनेम बदला है।
राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा- शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है।
राहुल केस की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक से इनकार कर दिया था।
इस दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की उन्हें कम सजा भी दी जा सकती थी। वे डिसक्वालिफाई नहीं होते। सजा 1 साल 11 महीने हो सकती थी।
![](https://vnmtvnews.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-334932638_5761922917268107_7483947632124436142_n.jpg)
More Stories
रणवीर इलाहाबादिया-समय रैना को संसदीय समिति कर सकती है तलब, पुलिस पर भी मंडरा रहा खतरा
जामनगर में पति, पत्नी और ‘वो’ का मामला: पति दूसरी महिला के साथ रहने चला गया, पत्नी और बेटों ने मचाया हंगामा
पेपर स्ट्रॉ की जगह प्लास्टिक स्ट्रॉ, ट्रंप के अजीबोगरीब फैसले की दिलचस्प कहानी