Ajmer Sharif Dargah: संभल की जामा मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश में मचे बवाल के बीच राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह भी विवादों के घेरे में आ गई है। अजमेर की स्थानीय अदालत में हिंदू सेना की ओर से दायर याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने सरकार से हर मस्जिद में मंदिर रखने की इस नई प्रथा को रोकने की मांग की है।
इस मामले में ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष और अजमेर शरीफ दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का कहना है कि दरगाह 850 साल पुरानी है और इसे 100 साल पुरानी किताब से खारिज नहीं किया जा सकता है।
चिश्ती ने कहा, ‘अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है, जिनमें एक दरगाह समिति, एएसआई और दूसरा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वंशज हूं, लेकिन मुझे इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है। बहरहाल, ये हमारे बुजुर्गों से जुड़ा दरगाह का मामला है। हम इस पर नजर रख रहे हैं।’ हम अपनी कानूनी टीम के संपर्क में हैं, हम उनकी सलाह के अनुसार कोई भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह न्यायिक प्रक्रिया है, किसी को भी कोर्ट जाने का अधिकार है। अदालत में याचिकाएं सुनी जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।’
सस्ती पब्लिसिटी के लिए लोग ऐसे कदम उठाते हैं
सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, ‘देश में एक नई परंपरा बन रही है कि हर दिन किसी मस्जिद में तो कभी किसी दरगाह में मंदिर का दावा किया जाता है। यह हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत विश्व शक्ति बनने जा रहा है, हम कब तक मंदिर-मस्जिद विवाद में फंसे रहेंगे। अगली पीढ़ी के लिए हम कौन सा मंदिर-मस्जिद विवाद छोड़ेंगे? सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले कदम उठाते हैं। ‘अजमेर दरगाह से दुनिया भर के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जुड़े हुए हैं, सबकी आस्था यहां से जुड़ी है।’
अजमेर का 850 वर्ष पुराना इतिहास
दरगाह के इतिहास का जिक्र करते हुए चिश्ती ने कहा, ‘अजमेर का इतिहास 850 साल पुराना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1195 में हिंदुस्तान आए और 1236 में उनकी मृत्यु हो गई। तब से यह मस्जिद यहीं है। इन 850 सालों में यहां कई राजा-रजवाड़े, मुगल, अंग्रेज आए, हर किसी की आस्था इस जगह से जुड़ी हुई है। सभी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ दिया है। जयपुर के महाराजा द्वारा यहां एक चांदी का कटोरा भेंट किया गया था। यह दरगाह प्रेम और शांति का संदेश देती है। यह काम समाज को बांटने और देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। जिससे देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है।
नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है तो ख्वाजा दरगाह साहब एक्ट बनने से पहले 1955 में इस पर एक जांच कमेटी गठित की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुलाम हसन ने गहन जांच की। इसमें किसी मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल का जिक्र नहीं है।
कई गैर-मुस्लिम लेखकों ने भी ग़रीब नवाज़ पर किताबें लिखी हैं, इसका कहीं ज़िक्र नहीं है। वादी ने हरबिलास शारदाजी की पुस्तक 1019 के आधार पर दावा किया है कि वह इतिहासकार नहीं है। उनकी किताब में जो लिखा है वो कहीं भी साबित नहीं होता, 850 साल पुराना इतिहास 100 साल पुरानी किताब को मिटा नहीं सकता।
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